अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा


अंकिता भंडारी के हत्यारो को हुई सश्रम आजीवन कारावास की सजा।

बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई है।कोर्ट ने हत्या, साक्ष्य मिटाने, छेड़छाड़ और अनैतिक देह व्यापार से जुड़े आरोपों में दोषियों को अलग-अलग सजाएं दी हैं,लेकिन सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

अदालत ने साफ कहा कि तीनों ने मिलकर न केवल एक निर्दोष लड़की की हत्या की,बल्कि उस अपराध को छिपाने की भी कोशिश की।अंकिता भंडारी वनंत्रा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं।उनसे अनैतिक कार्य करवाने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।आरोपीयो ने उसे ऋषिकेश के पास चिल्ला नहर में धक्का देकर मार डाला गया था।

फैसले के वक्त कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे और दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे।हालांकि कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।पीड़िता के परिजनों ने कहा कि उन्हें सजा से संतोष है,लेकिन वे दोषियों के लिए फांसी की उम्मीद कर रहे थे।

बाइट –अवनीश नेगी शासकीय अधिवक्ता

आज दिनांक 30 /5 /25 को मुकदमा अपराध संख्या 1/22 धारा 302 /201/ 354 ए आईपीसी व 3(1)d अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम बनाम पुलकित आर्य आदि ( अंकिता भंडारी मर्डर केस) में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार महोदय द्वारा
1 अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 आईपीसी में कठोर आजीवन कारावास व ₹50000 जुर्माना धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास 10000 रुपए जुर्माना धारा 354 ए आईपीसी में 2 वर्ष का कठोर कारावास ₹10000 जुर्माना व धारा 3(1)d आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास वह ₹2000 जुर्माना की सजा सुनाई है।

2 अभियुक्त सौरभ भास्कर व अभियुक्त अंकित गुप्ता को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कठोर कारावास व 50000 रुपए जुर्माना धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास व ₹10000 जुर्माना व3(1)d आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹2000 जुर्माना की सजा सुनाई है
व 4 लाख प्रतिकर मिर्तिका के परिजनों को देना है

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Right Menu Icon