11 साल बाद अदालत ने विधायक पर लगाया ₹100 का जुर्माना,
सपा विधायक नाहिद हसन को 11 साल पुराने मामले में अदालत ने सुनाई अर्थदंड की सजा,
आईपीसी की धारा 171(छ) के तहत दर्ज हुआ था मुकदमा,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली ने सपा विधायक को 100 रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा,
मामले में अदालत द्वारा सुनवाई को लेकर पुलिस प्रशासन के कड़े बंदोबस्त रहे,