कोटद्वार भाजपा पूर्व अनुo मोर्चा जिलाध्यक्ष नौकरी दिलाने,महिला से धोखाधड़ी एवं छेड़छाड़ मामले मे गिरफ्तार


नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से धोखाधड़ी एवं छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल।

महिला संबंधी अपराधों के प्रति पौड़ी पुलिस है संवेदनशील।

दिनांक 16.07.2025 को कोटद्वार की स्थानीय निवासी द्वारा कोतवाली कोटद्वार में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि नवल किशोर निवासी झंडीचौड़ के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर वादिनी से 02 लाख रूपये व शादी की दो अंगूठियां हड़प ली गई साथ ही मारपीट व छेड़खानी भी की गई। इस आधार पर कोतवाली कोटद्वार मे मुकदमा अपराध संख्या-183/2025, धारा-115(2),308(6), 316(2), 318(4), 351(2), 74 BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया।

जिसके क्रम में क्षेत्राधिकारी कोटद्वार श्रीमती निहारिका सेमवाल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कोटद्वार श्री रमेश तनवार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर उक्त प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचक द्वारा की गई विवेचनात्मक कार्यवाही एवं पुलिस टीम द्वारा जुटाई गई जानकारी तथा सुरागसी-पतारसी के आधार पर उक्त प्रकरण में अभियुक्त नवल किशोर द्वारा वादनी के साथ धोखाधड़ी करने के साथ ही मारपीट व छेडछाड़ करने की पुष्टि हुई। जिसके पश्चात पुलिस टीम द्वारा दिंनांक 16.08.2025 को अभियुक्त नवल किशोर को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय मे पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के पश्चात जेल भेज दिया गया है। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध चेक बाउंस संबंधी 03 अन्य प्रकरण भी वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं।

पंजीकृत अभियोग
मुकदमा अपराध संख्या-183/2025, धारा-115(2),308(6), 316(2), 318(4), 351(2), 74 BNS

नाम पता अभियुक्त
नवल किशोर पुत्र माँगत राम, निवासी- पूर्वी झंडी चौड़ कोटद्वार।

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